Mobile SIM Card New Rule: New Delhi. The Department of Telecommunications (DoT) issued an order on December 7 last year, revoking the provision that allowed users to hold more than nine SIM cards. Users were given 45 days to verify any SIM cards exceeding this limit.
This deadline expires today, January 20, 2022. Consequently, SIM cards held by users without verification, exceeding the limit of nine, will be deactivated. These SIM cards will be completely unusable; neither outgoing nor incoming calls will be possible. The DoT's new SIM card rules came into effect nationwide on December 7, 2021.
The DoT had instructed telecom operators to disable outgoing calls on unverified SIM cards exceeding the limit within 30 days and incoming calls within 45 days. The order also mandated the complete deactivation of such SIM cards within 60 days. However, an additional 30 days were granted for international roaming users, as well as for sick and disabled individuals.
According to the new rules of the Department of Telecommunications, any Indian citizen can hold a maximum of nine SIM cards in their name. For Jammu and Kashmir and the Northeast region, the limit is six SIM cards. Under the new rules, holding more than nine SIM cards on a single ID will be illegal. This measure has been taken to prevent online fraud and incidents of objectionable calls.
According to the DoT, if a complaint is received against a mobile number from a law enforcement agency, bank, or any other financial institution, the outgoing calls on that SIM card will be blocked within 5 days and incoming calls within 10 days. The SIM card will be completely deactivated within 15 days.
Mobile SIM Card New Rule: नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग की तरफ से बीते साल 7 दिसंबर को 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने की छूट को खत्म करने का आदेश दिया था। साथ ही यूजर को 9 से ज्यादा सिम का वेरिफिकेशन कराने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया था।
जिसकी समयसीमा आज यानी 20 जनवरी 2022 से खत्म हो रही है। ऐसे में बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर के सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी। ना ही इन सिम पर इनकमिंग कॉल आएगी। मतलब यह सिम पूरी तरह से कबाड़ हो जाएंगे। DoT का नया सिम कार्ड नियम 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया था।
DoT ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए। साथ ही सिम को 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया था। वही इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया था।
दूरसंचार विभाग के नए नियमों की मानें, तो एक भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर और समेत पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने की छूट है। नए नियमों के मुताबिक एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम करना अवैध होगा। ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
DoT के मुताबिक अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ या फिर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल 5 और इनकमिंग कॉल 10 दिनों में बंद करने का आदेश दिया था। जबकि सिम पूरी तरह से 15 दिनों में बंद हो जाएगा।
ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं पता
1. अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल सिम के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले पर जाना होगा.2. यहां अपना फोन नंबर डालनी होगी.3. इसके बाद आपको ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करना होगा.4. इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को डालना होगा.5. अब आपके आधार नंबर से जुड़े सभी नंबर वेबसाइट पर दिखने लगेंगे.6. जहां यूजर्स उन नंबरों की रिपोर्ट और ब्लॉक कर सकते हैं जो उनके उपयोग में नहीं हैं या जिनकी अब आवश्यकता नहीं है.
Aadhaar Update: क्या आप जानते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने मोबाइल सिम (Mobile Sim) लिंक्ड हैं. अगर नहीं तो अब बस एक क्लिक पर आसानी से जान सकते हैं.
दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर नागरिक के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण पहचान प्रमाणों में से एक है. बैंक खाता खुलवाने, मोबाइल सिम खरीदने से लेकर तकरीबन हर जगह आधार कार्ड जरूरी होता है. ऐसे में अगर कोई अपने आधार का गलत इस्तेमाल करे जिसकी चिंता रहती है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है.
मोबाइल सिम कार्ड को गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने को देखते हुए टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने हाल ही में एक टूल टेलिकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (TAFCOP) को लॉन्च किया है. इस ऑनलाइन टूल/पोर्टल की मदद से यूजर्स अपने आधार नंबर से जुड़े सभी फोन नंबरों की जांच कर सकते हैं.
TAFCOP वेबसाइट के जरिए आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर अब तक कितने सिम जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा उन नंबरों से छुटकारा पा सकते हैं जो आपके आधार से जारी है लेकिन नंबर आपके पास नहीं है. अगर कोई मोबाइल नंबर आपकी जानकारी के बिना आपके आधार नंबर से लिंक्ड है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं.




























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